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दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण GRAP चरण 4 लागू रहेगा, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर आंशिक राहत।

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दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण GRAP चरण 4 लागू रहेगा, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर आंशिक राहत।


नई दिल्ली – दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 को सभी प्रतिबंधों के साथ लागू रखने का निर्णय लिया है। हालांकि, इस बार BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर आंशिक राहत दी गई है। इन वाहनों की आवाजाही को लेकर पहले जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उसमें अब कुछ छूट दी गई है, खासकर विकलांग यात्रियों के लिए।

8 नवंबर से लागू किए गए GRAP चरण 4 में प्रदूषण कम करने के लिए कई उपायों का पालन किया जा रहा है, जिनमें BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को CAQM को इन वाहनों पर प्रतिबंध में ढील देने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आयोग ने इस संबंध में कुछ संशोधन किए।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि GRAP 4 के तहत स्कूलों से संबंधित कुछ संशोधन को छोड़कर अन्य सभी उपाय जारी रहेंगे। कोर्ट ने GRAP 4 से GRAP 3 या GRAP 2 में जाने पर सुझाव देने के लिए CAQM को एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया।

विकलांगों के लिए राहत
विकलांग व्यक्तियों की दैनिक आवाजाही में आने वाली समस्याओं को देखते हुए, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर दी गई राहत के बाद, अब उन्हें इन वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। यह छूट उनके लिए लागू होगी, जिनके पास सार्वजनिक परिवहन विकल्पों की कमी है, या जिनके लिए सुलभ रास्तों और सेवाओं की उपलब्धता सीमित है।

जुर्माना और अन्य प्रतिबंध
BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और ऐसे वाहनों को जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा, बिना वैध PUC प्रमाणपत्र के वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

नई पाबंदियां
GRAP चरण 4 के तहत, दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा, सिवाय उन ट्रकों के जो आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे हैं या जो स्वच्छ ईंधन जैसे LNG, CNG या इलेक्ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा, सिवाय EV, CNG और BS6 डीजल वाले वाहनों के।

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