Haryana
Sandeep Maheshwari problems increase Summons issued in defamation case against Dr Vivek Bindra
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मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी के खिलाफ कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी किया है। इसके बाद अब उनकी मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फरीदाबाद जिला अदालत ने संदीप माहेश्वरी और मोटिवेशनल स्पीकर डॉ. विवेक बिंद्रा के बीच हुए विवाद वाले मामले में सुनवाई करते हुए माहेश्वरी के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक मानहानि का मामला बनने की बात कही है। इससे उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं।
बीते साल 11 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी ने डॉ. विवेक बिंद्रा के खिलाफ यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट करके उन पर स्कैम और फ्रॉड करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। संदीप माहेश्वरी ने 20 दिसंबर को फिर एक और वीडियो बनाकर डॉ. बिंद्रा के खिलाफ स्कैम और फ्रॉड करने जैसे संगीन आरोप लगाए। उन्होंने उनके खिलाफ लगातार कई यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट भी किए थे।
संदीप माहेश्वरी ने 12, 13, 15, 16, 18 और 31 दिसंबर 2023 को डॉ. बिंद्रा के खिलाफ कम्युनिटी पोस्ट की थीं। इस दौरान डॉ. बिंद्रा पर 500 करोड़ के गबन के आरोप भी लगाए थे। बाद में उन्होंने इस पोस्ट को अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट से डिलीट कर दिया था। डॉ. विवेक बिंद्रा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के दंडाधिकारी ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत संदीप माहेश्वरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी कर दिया है।
कोर्ट ने समन जारी करते हुए कहा है, ”अभियुक्त संदीप माहेश्वरी ने वीडियो एवं कम्युनिटी पोस्ट्स से डॉ. विवेक बिंद्रा की सामाजिक छवि को खराब करने की कोशिश की है। अपने विडियोज में स्कैम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके और #stopvivekbindra, #StopScamBusiness और Public vs Vivek Bindra इत्यादि जैसे कैंपेन चलाकर उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्ट्या में पाया है कि अभियुक्त संदीप माहेश्वरी द्वारा डॉ. विवेक बिंद्रा के खिलाफ बनाए गए इन विडियोज से और दूसरे यूट्यूबर्स के विडियोज से उनकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कोर्ट ने माना है कि अभियुक्त संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा पर जल्दबाजी में बिना किसी सबूत के सीधा स्कैम करने का आरोप लगा दिए थे।”
कोर्ट ने आगे कहा, ”डॉ. विवेक बिंद्रा ने कोर्ट में अपनी ओर से दो गवाह पेश किए। उनके बयान को सुनने के बाद प्रथम दृष्टया में यह पाया गया कि अभियुक्त संदीप माहेश्वरी के विडियोज के कारण डॉ बिंद्रा की कंपनी की छवि खराब हुई है। इन सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने IPC की धारा 499 और 500 के तहत संदीप माहेश्वरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी किया है।”
कोर्ट ने समन जारी करते हुए अभियुक्त संदीप माहेश्वरी को दिनांक दो अप्रैल को न्यायाल में उपस्थ्तित होने का आदेश दिया है।