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Rajasthan

2 से अधिक बच्चों वाले माता-पिता को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी मुहर

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2 से अधिक बच्चों वाले माता-पिता को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी मुहर



न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पूर्व सैनिक राम लाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। वह 2017 में सेवा से रिटायर हो गए थे।



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