Delhi
दिल्ली में बिना अनुमति निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, शिकायत पर होगी सख्त कार्रवाई

Delhi News: दिल्ली में सरकारी जमीन पर संचालित होने वाले निजी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बिना शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) की अनुमति के ट्यूशन फीस/शुल्क नहीं बढ़ा सकेंगे।
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