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दिल्ली एनसीआर में शीत लहर के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा, GRAP-3 की बंदिशें फिर से लागू…
नई दिल्ली – दिल्ली एनसीआर में शीत लहर के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है, जिसके कारण सरकार ने Graded Response Action Plan (GRAP)-3 की बंदिशें फिर से लागू कर दी हैं। अब कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का आदेश दिया गया है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, तब GRAP लागू होता है।
GRAP का पहला चरण तब लागू होता है जब AQI 201 से 300 तक होता है, जबकि दूसरा चरण AQI 301 से 400 के बीच होता है। तीसरे चरण में AQI 401 से 450 तक रहता है, और जब AQI 450 से ऊपर हो जाता है, तो GRAP-4 लागू होता है। हालांकि, इन कदमों को तब तक लागू नहीं किया जाता जब तक सरकार का आदेश नहीं होता।
GRAP 3 के तहत लागू प्रतिबंध
GRAP-3 यानी Graded Response Action Plan का तीसरा चरण वायु प्रदूषण के बेहद गंभीर स्तर पर लागू होता है। इसके तहत प्रशासन कठोर कदम उठाता है:
1. वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध: निजी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है। केवल आवश्यक सेवाओं के वाहनों को अनुमति दी जाती है।
2. औद्योगिक गतिविधियों पर रोक: सभी प्रकार के उद्योगों को बंद कर दिया जाता है, विशेष रूप से वे जो अधिक प्रदूषण फैलाते हैं।
3. निर्माण कार्यों पर रोक: सभी निर्माण गतिविधियों को रोक दिया जाता है, और इसके उल्लंघन पर प्रशासन के पास बड़े जुर्माने लगाने का अधिकार होता है।
4. कोयले के उपयोग पर रोक: सभी कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाता है और छोटे स्तर पर कोयले का उपयोग भी प्रतिबंधित किया जाता है।
5. शैक्षणिक संस्थान बंद: प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर सकता है।
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