Chhattisgarh
chhattisgarh government increased maximum age limit for government jobs in for 5 years

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार (Chhattisgarh CM Vishnudeo Sai Government) ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए उम्र सीमा में दी जा रही पांच साल की छूट को पांच वर्ष और बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार शाम को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई पांच वर्ष की छूट को पांच साल के लिए और बढ़ाने को मंजूरी दे दी। जारी बयान में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 अब दिसंबर 2028 तक प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में विष्णुदेव साय ने बुधवार को यहां कहा कि अब छत्तीसगढ़ के निवासियों को सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती के लिए उम्र सीमा में छूट 31 दिसंबर, 2028 तक मिलेगी। अन्य विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में मिल रही छूट पहले जैसे ही मिलती रहेगी। नौकरी के लिए आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल ही रहेगी। हालांकि, यह छूट गृह (पुलिस) विभाग पर लागू नहीं होगी। हालांकि मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग के लिए लंबे समय से चल रही भर्ती प्रक्रिया में पुरुष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।
विष्णुदेव साय (Chhattisgarh Chief Minister Vishnudeo Sai) ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस में दर्ज राजनीतिक मामलों की जांच के लिए एक उप समिति भी बनाई है, उप मुख्यमंत्री अरुण साव समिति के प्रमुख होंगे। उप समिति की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा करेंगे। यही नहीं कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की न्यायालयों से वापसी के लिए मंत्रिपरिषद की एक उपसमिति गठित की जाएगी, जो कि इन प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर आगे की कार्यवाही के लिए अपनी अनुशंसा देगी।