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Uttarakhand

नैनीताल मालरोड में 1 अगस्त से हॉर्न बजाना पूरी तरह वर्जित, नियम तोड़ने पर लगेगा ₹1000 जुर्माना…

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नैनीताल मालरोड में 1 अगस्त से हॉर्न बजाना पूरी तरह वर्जित, नियम तोड़ने पर लगेगा ₹1000 जुर्माना…

नैनीताल सरोवर नगरी के तल्लीताल से मल्लीताल मालरोड में आवाजाही करते हुए दो पहिया व चौपहिया वाहनों को सख्त हिदायत दी जा रही है आगामी एक अगस्त से हॉर्न बजाना पूर्णतया वर्जित रहेगा।
यह हम नही कह रहे हैं प्रशासन द्वारा जगह जगह बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथ कुमाऊँ मंडल आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत समेत तमाम आला अधिकारियों ने इस बात पर हामी भरी हुई है।
आयुक्त मंडल दीपक रावत ने कहा प्रशासन द्वारा पर्यटकों की सुविधा और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से माल रोड क्षेत्र में 1अगस्त 2026 से हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

इस संबंध में आम नागरिकों,पर्यटकों, आगन्तुकों से अपील करते हुए कुमाऊं आयुक्त व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर शोर-शराबा अधिक होने के कारण पर्यटक व आम नागरिक ठीक से घूम नहीं पाते हैं।
इसी को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी है और वे इसका पालन भी कर रहे हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों तक यह सूचना पहुंचे इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि माल रोड पर प्रवेश करते समय वाहन चालक विशेष रूप से ध्यान दें कि हॉर्न का प्रयोग न हो इसकी उन्होंने विशेष अपील करते हुए अनुरोध भी किया गया है।
ताकि पैदल चलने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो।

उन्होंने कहा कि प्रचार-प्रसार के लिए दूर-दूर तक होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं और अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर *₹1000 का जुर्माना* लगाया जाएगा। आयुक्त ने कहा कि शुरू के कुछ दिनों तक केवल प्रचार पर फोकस रहेगा, लेकिन लगातार उल्लंघन पाए जाने पर पेनल्टी लगाई जाएगी।
कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि यह कदम पर्यावरण प्रदूषण कम करने और लोगों को शांति से घूमने के लिए उठाया गया है। इसमें सभी से सहयोग की अपेक्षा है।



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