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Why has a two year old convict been made a minister Governor and Bhagwant Mann face to face again

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पंजाब में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित व पंजाब सी.एम. भगंवत मान एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं। इस बार यह तकरार किसी सत्र या बिल को लेकर नहीं, बल्कि संगीन आरोपों में फंसे कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को लेकर हुई है। पंजाब गवर्नर ने आरोपों में घिरे अमन अरोड़ा को लेकर पंजाब सरकार को घेरा है और कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना के आरोप लगाए हैं। पंजाब गवर्नर ने एक पत्र के जरिए पंजाब सरकार से अमन अरोड़ा पर लगे आरोपों बारे स्पष्टीकरण मांगा है। पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा को 2 साल कैद की सजा के बावजूद पद से न हटाने पर राज्यपाल बीएल पुरोहित ने सवाल खड़े किए हैं। 

गवर्नर ने भगवंत मान को चिट्‌ठी लिखकर अमन अरोड़ा के 26 जनवरी को अमृतसर में तिरंगा फहराने का मौका देने को भी गलत करार दिया है। गवर्नर ने सीएम को इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। राज्यपाल ने कहा कि उनकी जानकारी में आया है कि 21 दिसम्बर, 2023 को अदालत ने अरोड़ा को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई है। सक्षम उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। राज्यपाल ने कहा कि लिली थॉमस बनाम भारत सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार विधानसभा का सदस्य यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जाता है और 2 साल से कम अवधि के लिए कारावास की सजा नहीं सुनाई जाती है, तो उसकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है।

अरोड़ा द्वारा 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भी सवाल उठाया 

पुरोहित ने अमन अरोड़ा द्वारा 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन पर एक अयोग्य विधायक को राष्ट्र का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व सौंपने का कृत्य न केवल कानूनी प्रणाली की पवित्रता को कमजोर करता है, बल्कि सरकार की नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में नागरिकों को एक अस्थिर संदेश भी भेजता है। राज्यपाल ने कहा कि यह देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने से जुड़ा एक गंभीर मामला है और क्या उन्हें इस पूरे मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट मिल सकती है।


स्पीकर ने कहा- कानून अपना काम करेगा

दूसरी ओर पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने अमन अरोड़ा की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अकाली दल की मांग बारे कहा कि इस प्रकरण में कानून अपना काम करेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि अभी उनके पास इस मामले की कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। जब भी सूचना आएगी, उस पर विधानसभा के नियम-कायदों के अनुसार कार्रवाई होगी। 

15 साल पुराने केस में हुई थी अमन अरोड़ा को सजा

पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा सहित 9 लोगों को सुनाम कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई थी। 15 साल पुराने एक केस में सजा सुनाई गई थी। अमन अरोड़ा पर उनके जीजा राजिंदर दीपा ने घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाया था। आईपीसी की धारा 452,148 के तहत सभी आरोपियों को दो साल और धारा 323, 149 के तहत एक साल की सजा सुनाई गई थी। अमन अरोड़ा का अपने जीजा राजिंदर दीपा के साथ पारिवारिक झगड़ा है। इसको को लेकर साल 2008 में शिकायत दर्ज हुई थी।

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