Uttar Pradesh

आजम खान से जुड़े केस में 2 इंस्पेक्टरों के खिलाफ वारंट, यतीमखाना प्रकरण में लापरवाही पर सख्ती

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सपा नेता आजम खान से जुड़े केस में 2 इंस्पेक्टरों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। यतीमखाना प्रकरण में एक बार फिर इंस्पेक्टर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए जिस पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। लापरवाही पर सख्ती की गई है।

Deep Pandey हिन्दुस्तानThu, 19 Sep 2024 05:49 AM
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सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान से जुड़े यतीमखाना प्रकरण में एक बार फिर इंस्पेक्टर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए जिस पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। लापरवाही पर सख्ती की गई है। इनमें एक इंस्पेक्टर मुरादाबाद के शहर कोतवाल हैं जबकि दूसरे बरेली में तैनात हैं। केस में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।

मालूम हो कि सपा सरकार में शहर कोतवाली क्षेत्र के यतीमखाना में जबरन बस्ती खाली कराई गई थी। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद अलग अलग पीड़ितों ने मुकदमें दर्ज कराए गए थे। जिसमें आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान के इशारे पर उनके समर्थकों, पुलिस वालों, ठेकेदारों ने जबरन घरों को खाली कराया, लूटपाट और मारपीट भी की है। इस मामले में पत्रावली एग्जाई की जा चुकी हैं और साथ-साथ कार्रवाई चल रही है। बुधवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में तत्कालीन शहर कोतवाल राजकुमार शर्मा और जसपाल सिंह ग्वाल से जिरह होना थी लेकिन वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।

 एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा और जसपाल सिंह ग्वाल को जमानती वारंट जारी किया है। जसपाल ग्वाल वर्तमान में शहर कोतवाल मुरादाबाद हैं जबकि, राजकुमार शर्मा की तैनाती बरेली जनपद के नवाबगंज कोतवाली में है। केस की सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी।



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