Uttarakhand

UPNL कर्मियों के मामले में सरकार का बड़ा फैसला, याचिका से जुड़ा हुआ है मामला

Published

on

उपनल कर्मचारियों के मामले में प्रदेश सरकार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 अक्तूबर को दिए फैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सरकार ने न्याय विभाग के परामर्श के बाद यह निर्णय लिया है।

मालूम हो बीते रोज भी शासन के उच्चाधिकारियों ने सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी व अन्य अफसरों के साथ इस मुद्दे को लेकर विचार विमर्श किया था। इस दौरान इस मामले में रिव्यू दाखिल करने पर ही सहमति बनी थी।

अब मंगलवार को न्याय विभाग से मंजूरी मिलते ही सैनिक कल्याण विभाग ने उपनल के एमडी ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट (सेनि) को इस मामले में आगे कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए है। इस केस के लिए एओआर अभिषेक आत्रे को अधिकृत किया गया है।

यह है मामला : नैनीताल हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को प्रदेश सरकार को उपनलकर्मियों के संबंध में आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से पक्का करने की ठोस नीति बनाने, नीति बनने तक न्यूनतम वेतनमान देने और कार्मिकों को जीएसटी के दायरे से हटाने का फैसला सुनाया था।

सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। बीती 15 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उधर, उपनलकर्मियों ने कई मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात कर हाईकोर्ट का फैसला लागू कराने की मांग की।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version