Delhi
आज से लागू हो रहे हैं ये बड़े बदलाव , UPI से टैक्स स्लैब तक, जानिए क्या-क्या है बदलने वाला !

दिल्ली : 1 अप्रैल 2025 से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि नया बजट लागू हो रहा है। इस बजट के साथ कई बदलाव आ रहे हैं, जो आपके खर्च, टैक्स, और अन्य फैसलों पर असर डाल सकते हैं। चाहे बात हो टैक्स राहत की, सस्ते या महंगे सामान की, या फिर विदेश में पढ़ाई के खर्चों की—इन सभी क्षेत्रों में बदलाव हो रहे हैं। तो आइए, हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि कौन-कौन से 6 बड़े बदलाव आपकी जिंदगी को प्रभावित करेंगे।
1. टैक्स स्लैब में बदलाव
नए बजट के तहत, टैक्स स्लैब में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लागू होगा, जिससे आपकी कमाई की सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो जाती है। इसका मतलब है कि 12.75 लाख रुपये तक की कमाई पर अब एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक की इनकम पर अब 25% टैक्स लगेगा, जबकि पहले 15 लाख रुपये से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स लगता था। इससे मिडिल और अपर मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिलेगी।
2. TDS लिमिट बढ़ी
दूसरा बड़ा बदलाव है TDS (Tax Deduction at Source) की सीमा में वृद्धि। अब रेंट से होने वाली इनकम पर TDS की लिमिट 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आपकी रेंटल इनकम 6 लाख रुपये तक है, तो अब उस पर टैक्स नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा, सीनियर सिटिजन्स के लिए बैंक FD से ब्याज पर TDS की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
3. TCS लिमिट बढ़ी
TCS (Tax Collected at Source) की सीमा भी बढ़ाई गई है। अगर आप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं, तो अब 7 लाख रुपये के बजाय 10 लाख रुपये तक की राशि पर कोई TCS नहीं लगेगा। पहले, 7 लाख रुपये से ऊपर भेजने पर 0.5% से 5% तक TCS काटा जाता था, लेकिन अब 10 लाख रुपये तक का पूरा पैसा बिना किसी कटौती के भेजा जा सकेगा।
4. अपडेटेड रिटर्न के लिए ज्यादा समय
अब आप अपने टैक्स रिटर्न को असेसमेंट ईयर के बाद 48 महीने तक अपडेट कर सकेंगे, जो पहले 24 महीने था। हालांकि, ध्यान रखें कि 24 से 36 महीने के बीच 60% अतिरिक्त टैक्स और 36 से 48 महीने के बीच 70% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। इसका फायदा यह होगा कि आपको अपनी गलतियों को सुधारने का अधिक समय मिलेगा।
5. यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स
यूलिप (Unit Linked Insurance Plans) पर अब 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के सालाना प्रीमियम पर कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा। अगर आपने यूलिप में निवेश किया है और 12 महीने से ज्यादा समय रखा है, तो आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जबकि अगर आपने इसे 12 महीने से कम समय के लिए रखा है तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
6. कस्टम ड्यूटी में बदलाव
कस्टम ड्यूटी में बदलाव भी हुआ है, जिसके असर से कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी, जबकि कुछ महंगी हो सकती हैं। महंगी कारों, लाइफ-सेविंग दवाओं और EV बैटरी पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई जाएगी, जबकि स्मार्ट मीटर, इम्पोर्टेड जूते, और LED टीवी जैसी चीजें महंगी हो सकती हैं।
इन सभी बदलावों का असर 1 अप्रैल 2025 से देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ बदलावों की तिथि CBIC (Central Board of Indirect Taxes & Customs) के नोटिफिकेशन पर निर्भर करेगी।