Uttar Pradesh
not everyone will have to deposit weapons in lok sabha elections high court gives big relief

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Lok sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव में यूपी के लाइसेंसी असलहाधारियों को बड़ी राहत मिली है। अब चुनाव में सबको असलहा जमा नहीं कराने होंगे। जिस किसी से कानून व्यवस्था को खतरा हो तो उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर और संबंधित को कारण बताकर असलहा जमा कराने के लिए कहा जा सकता है। ये आदेश 22 मार्च 2024 को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रवि शंकर तिवारी एवं अन्य की याचिका की सुनवाई के दौरान दिए।
जस्टिस अब्दुल मोइन ने रवि शंकर तिवारी बनाम यूपी राज्य, जिला अधिकारी अमेठी व तीन अन्य की याचिका संख्या 2844/2024 की सुनवाई में ये फैसला सुनाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य चुनाव में सुरक्षा उपायों को आधार बनाते हुए लोगों से असलहा जमा कराने के लिए नहीं कह सकते हैं।
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि यदि किसी असलहाधारी से कानून व्यवस्था को खतरा लगता हो उसके लाइसेंस को जमा कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उसे भी असलहा जमा करने का कारण बताना होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डीएम की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाए। जिसमें एसपी, एडीएम और एएसपी को सदस्य रखा जाए।