Uttar Pradesh
हिंदू विवाह के लिए कानूनन कन्यादान की रस्म जरूरी नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि हिंदू विवाह के लिए कानूनन कन्यादान की रस्म जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि गवाहों को वापस बुलाने का कोई आधार नहीं है। इस टिप्पणी के याचिका खारिज कर दी।
Source link