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haryana police uapa charges on congress mla mamman khan in nuh violence case

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कांग्रेस विधायक मामन खान की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पुलिस ने नूंह हिंसा मामले (Nuh Violence Case) में मामन खान के खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगा दी हैं। फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान (Congress MLA Mamman Khan) के खिलाफ यहां नगीना पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं। मामन खान के वकील ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने एफआईआर में यूएपीए के तहत आरोप जोड़े हैं।

हरियाणा पुलिस ने पहले ही मामन खान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने मामन खान पर हिंसा भड़काने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा करने में शामिल संदिग्धों के संपर्क में रहने का आरोप लगाया था। इसके अलावा उन पर एफआईआर में कुछ अन्य आरोप भी हैं।

बता दें कि मामन खान (Mamman Khan) को पिछले साल नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में अदालत ने मामन खान को जमानत दे दी थी। वकील ताहिर हुसैन रुपरिया ने बताया कि उन्होंने कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी जिसमें यह बात सामने आया है कि नगीना थाने में दर्ज एफआईआर में यूएपीए की धारा भी जोड़ी गई है। 

पिछले साल 31 जुलाई को नूंह में विहिप के एक जुलूस पर उपद्रवियों के हमले के बाद भड़की झड़पों में पर दो होम गार्ड और एक मौलवी सहित छह लोगों की मौत हो गई थी। झड़पें गुरुग्राम समेत आसपास के इलाकों में फैल गई थी, जहां एक इमाम की मौत हो गई थी।

इस बीच, हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान बोलते हुए, नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सवाल किया कि अदालत में चालान पेश होने के बाद नूंह पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामलों और नगीना पुलिस स्टेशन में एक अन्य मामले में यूएपीए के तहत आरोप क्यों लगाए गए हैं।

कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने यह भी कहा कि यूएपीए आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि गुरुग्राम मामले में यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया, जहां पिछले साल हिंसा में एक इमाम की मौत हो गई थी। बता दें कि पुलिस ने छह महीने पहले दो होम गार्ड और एक बजरंग दल के सदस्य की हत्या और एक साइबर पुलिस स्टेशन पर हमले से जुड़े तीन मामलों में आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप लगाए थे।



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