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ghaziabad news court order against Swami Prasad Maurya on run case know allegations

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समाजवादी पार्टी को अलविदा कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक अधिवक्ता ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अदालत में परिवाद देकर मुकदमा दर्ज किए जाने की गुहार लगाई है। अधिवक्ता ने अर्जी में आरोप लगाया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। इस अर्जी पर एसीजेएम कोर्ट प्रथम ने मामले को थाना साहिबाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने पुलिस को मामले की सत्यता की जांच करने के आदेश दिए हैं।

लाजपत नगर में रहने वाले अधिवक्ता साकेत कटारा की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता देवाशीष महर्षि के जरिए दी गई अर्जी में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ असभ्य टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। अर्जी के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने की गुहार लगाई गई है। एसीजेएम कोर्ट प्रथम ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए थाना साहिबाबाद पुलिस को मामले की सत्यता की जांच करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय की है।

गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने इसी से मिलते जुलते एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 10 दिन का समय दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। 

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका को खारिज कर चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी याचिका में रामचरितमानस के बारे में दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर जारी कार्यवाही को रद्द किए जाने की गुहार लगाई है। इस मामले की सुनवाई यूपी की प्रतापगढ़ अदालत में लंबित है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 25 जनवरी को इस केस में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर स्टे लगा दिया था। 



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