Delhi
ED is treating aap as a company arvind kejirwal said in court stop it – AAP को ‘कंपनी’ मानकर ऐक्शन लेना चाहती है ED, HC से केजरीवाल की गुहार

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ED द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखीं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ED, AAP को कंपनी मानकर कार्रवाई करना चाहती है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सेक्शन 70 नहीं लगाया जा सकता है। यह खासतौर से कंपनियों के लिए होता है।
जब आम आदमी पार्टी RoPA के तहत रजिस्टर्ड है तब अलग-अलग कानून को पीएमएलए के तहत नहीं लिया जा सकता है। इसे रोका जाए। सिंघवी ने केजरीवाल की तरफ से दलील देते हुए कहा कि यहां तक कि कंपनी के लिए भी याचिकाकर्ता का कोई रोल नहीं है। यह पूरी तरह से अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं। ऐसा अक्सर होता है कि ईडी इन मामलों को मामूली रूप से ट्रीट करता है।
सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली इस याचिका को लेकर अदालत में जबरदस्त बहस हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच इसपर सुनवाई कर रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के लायक ईडी के पास कोई सबूत नहीं है।
सिंघवी ने कहा कि ईडी ने तो पीएमएलए की धारा 70 के तहत गिरफ्तारी की है। ये बिल्कुल उचित नहीं है क्योंकि ऐसा इस मामले में बिल्कुल नहीं हो सकता है। यह धारा तो अलग-अलग कंपनियों के लिए है। जबकि आम आदमी पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है।