Delhi
दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स पेयर 31 जनवरी तक कर लें यह काम, अन्यथा नहीं मिलेगी 10% की छूट
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करदाताओं को 31 जनवरी तक एक जरूरी काम पूरा कर लेना होगा अन्यथा 30 जून से पहले संपत्ति कर जमा करने पर दी जाने वाली 10 फीसदी छूट नहीं मिलेगी। पढ़ें यह रिपोर्ट…
Source link