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Uttar Pradesh

charge sheet filed in 4 cases against shuats vice chancellor rb lal

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Chargesheet against the Vice Chancellor: शुआट्स के कुलपति आरबी लाल के खिलाफ चौतरफा घेराबंदी शुरू हो गई है। पुलिस पुराने मामलों की विवेचना को पूरा करने में जुटी है। विवेचकों ने नैनी जेल में जाकर वहां बंद आरबी लाल का बयान दर्ज किया और मंगलवार को चार पुराने मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। डीसीपी यमुनानगर अभिनव त्यागी ने बताया कि नैनी थाने के तीन और घूरपुर थाने में दर्ज एक मुकदमे में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया है। जानलेवा हमले के मुकदमे की जांच चल रही है। जल्द ही उसकी विवेचना पूरी करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

एसटीएफ ने दर्ज कराए थे दो मुकदमे फरवरी 2023 में तत्कालीन एसटीएफ प्रभारी नवेंदु सिंह शुआट्स के कुलाधिपति जेए ऑलिवर, कुलपति डॉ. राजेंद्र बिहारी लाल, तत्कालीन रजिस्ट्रार अजय कुमार लॉरेंस, प्रतिकुलपति सुनीता बी लाल, तत्कालीन निदेशक एचआरएएम विनोद बिहारी लाल, रजिस्ट्रार रबिन एल प्रसाद, तत्कालीन वित्त निदेशक स्टीफन दास, डीन डॉ. मोहम्मद इम्तियाज, प्रतिकुलपति डॉ. सर्वजीत हर्बट, तत्कालीन निदेशक एचआरएम रंजन ए जॉन और कार्यालय अधीक्षक अशोक सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कराई थी। पहला केस 69 शिक्षकों की अवैध तरीक से की गई नियुक्ति से जुड़ा था तो दूसरा केस शुआट्स के पदाधिकारियों पर पांच करोड़ 56 लाख रुपये अनुचित तरीके से खर्च करने का आरोप था। इन दोनों केस में कुलपति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर लिया। 11 में एक आरोपी की मौत हो चुकी है।

जानलेवा हमला और धर्म परिवर्तन में आरोप पत्र सिविल लाइंस निवासी सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने 21 जून 2023 को नैनी थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में पुलिस ने विनोद बी लाल और आरबी लाल समेत अन्य का नाम जांच में सामने आया। कुलपति के भाई विनोद बी लाल को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब इस केस में कुलपति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर कुछ माह पूर्व एक महिला ने शुआट्स के कुलपति आरबी लाल और उनके भाई विनोद बी लाल, राजकरन, मो. रिजवान तथा तीन अज्ञात के खिलाफ छेड़खानी, धमकाने, पॉक्सो और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में घूरपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस केस में भी कुलपति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो गया।

कुलपति की जमानत अर्जी खारिज, न्यायिक अभिरक्षा बढ़ी

शुआटस के कुलपति प्रोफेसर आरबी लाल की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि न्यायालय ने 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। साथ ही उनकी ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गौरतलब है कि शुआटस के कुलपति प्रोफेसर आरबी लाल को पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 31 दिसंबर को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था। जिस पर न्यायालय ने दो जनवरी तक लिए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर उन्हें जेल भेज दिया था। मामले के अनुसार वादी मुकदमा दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने 31 दिसंबर 2023 को नैनी थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई की 31 दिसंबर की सुबह एक सफेद फॉर्च्यूनर से राजेंद्र बिहारी लाल ने अपने अन्य दो साथियों के साथ उनकी गाड़ी रोककर उन पर गोली चलाई। न्यायालय ने उनकी ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी को जमानत का पर्याप्त आधार न पाने पर खारिज कर दिया है।



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