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Delhi

'किशोरों के सच्चे प्यार को कानून की सख्ती से नियंत्रित नहीं कर सकते' : हाईकोर्ट ने रद्द की रेप और अपहरण की FIR

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'किशोरों के सच्चे प्यार को कानून की सख्ती से नियंत्रित नहीं कर सकते' : हाईकोर्ट ने रद्द की रेप और अपहरण की FIR



दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ अपहरण और बलात्कार के मामले को रद्द करते हुए कहा कि किशोरों के बीच “सच्चे प्यार” को कानून या राज्य की कार्रवाई की कठोरता से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। 



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