Rajasthan
भजनलाल सरकार का दीपावली से कर्मचारियों को तोहफा, जानिए वित्त विभाग का आदेश
राजस्थान में भजननलाल सरकार ने दीवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी एक अन्य आदेश के अनुसार पेंशन पाने वाले कर्मचारियों और उनके बाद पारिवारिक पेंशन पाने वाले आश्रितों को अब 70 साल से अधिक आयु पर 5 प्रतिशत, 75 साल से अधिक आयु पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता 80 साल की आयु तक दिया जाएगा और इस पर अंतरिम राहत का लाभ नहीं दिया जाएगा।
आरजीएचएस में शामिल कर्मचारी अब अपने सास-ससुर का भी इलाज करा सकेंगे। राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार की सीजीएचएस की तर्ज पर प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों को लाभ देने के लिए के नियमों में संशोधन कर दिया है।
भजनलाल सरकार के आदेश के अनुसार अब पुरुष एवं महिला कार्मिकों को आरजीएचएस में चिकित्सा सुविधा के लिए माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को शामिल करने का विकल्प मिलेगा। बशर्ते माता-पिता या सास-ससुर आश्रित होने के साथ पुरुष अथवा महिला कार्मिक के साथ निवास करते हों। इसमें सौतेले माता-पिता भी शामिल कराए जा सकेंगे। इसके अलावा 25 साल तक के अविवाहित, बेरोजगार बच्चों का भी सरकारी खर्च पर इलाज कराया जा सकेगा, इसमें दिव्यांग संतान भी शामिल होगी।