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home mini bar liquor drink Uttarakhand Excise Policy 2023 24

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शराब के शैकीनों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अब वह घर में भी अपने हिसाब से शराब पी सकेंगे। उत्तराखंड सरकार की 2023-24 की नई आबकारी नीति में घर पर मिनी बार रखने के लिए लाइसेंस देने का एक नया प्रावधान पेश किया गया है, लेकिन कुछ प्रमुख शर्तों के साथ।

टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिला आबकारी अधिकारी (देहरादून) राजीव चौहान ने बताया कि जो कोई भी पिछले पांच वर्षों से आईटी रिटर्न दाखिल कर रहा है, वह जिला मजिस्ट्रेट दर कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।

आवेदनकर्ता को 12,000 रुपये के वार्षिक शुल्क पर होम बार लाइसेंस जारी होगा। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, लाइसेंस धारक नौ लीटर भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल), 18 लीटर विदेशी अल्कोहोल, नौ लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर घर पर रख सकता है। 

हालांकि, होम मिनी-बार लाइसेंस चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करने के बारे में एक शपथ पत्र जमा करना होगा। चौहान ने बताया कि किसी को बार का उपयोग केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए करना होगा। किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा, अधिसूचित शुष्क दिनों पर बार को बंद रखना होगा। लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिवार में 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी उस क्षेत्र में न आए जहां बार स्थापित है।  इसके अलावा, बार लाइसेंस का नवीनीकरण “होम बार” का निरीक्षण करने के बाद किया जाएगा।



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