Punjab
Governor approved three bills pending in Punjab CM Bhagwant Mann said thanks
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पंजाब विधानसभा में नवंबर में पास किए गए तीन बिलों को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को मंजूरी दे दी है। इन बिलों से पंजाब सरकार को उम्मीद है कि 1000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। रज्ट्रिरेशन (पंजाब संशोधन) बिल, जायदाद का तबादला (पंजाब संशोधन) और भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल का धन्यवाद किया है।
रविवार को जारी किए बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि पंजाब विधानसभा द्वारा पास किए गए 3 बिलों को राज्यपाल द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इन बिलों में रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) बिल 2023, तबादला मल्कीयत (पंजाब संशोधन) बिल 2023 और इंडियन स्टैंप (पंजाब संशोधन) बिल 2023 शामिल हैं। भगवंत सिंह मान ने बताया कि यह बिल राज्य निवासियों की सुविधा के लिए पंजाब विधानसभा में पास किए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सभी बिल लोगों को तत्काल और निर्विघ्न नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए मददगार साबित होंगे। इन बिलों का उद्देश्य पंजाब में जरूरी सुधारों के द्वारा व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाना है। भगवंत सिंह मान ने आशा अभिव्यक्त की कि इन बिलों को मंजूरी मिलने से लोगों को काफी लाभ मिलेगा। अब वह बड़े आसान और सुचारू ढंग से नागरिक सेवाएं हासिल कर सकेंगे।
उम्मीद है, बाकी बिल भी जल्द पास करेंगे- मान
मुख्यमंत्री ने यह भी आशा व्यक्त की कि राज्यपाल अन्य बाकी बिलों को भी जल्द मंजूरी दे देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा, जिसको राज्य के 3 करोड़ से अधिक लोगों के मतदान से चुना जाता है, ने बड़े सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए यह बिल पास किए गए हैं और राज्यपाल की मंजूरी से यह सुनिश्चित बनेगा कि इनको सही अर्थों में लागू किया जाए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘जब जागो, तब सवेरा’ और राज्यपाल का फैसला स्वागत योग्य कदम है।
मंत्री अमन अरोड़ा को पद से नहीं हटाने पर राज्यपाल ने सीएम मान से पूछा है सवाल
एक दिन पहले पंजाब में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने दो साल की कैद की सजा मिलने के बावजूद मंत्री अमन अरोड़ा काे पद से नहीं हटाने पर पंजाब सरकार को घेरा था। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना के आरोप लगाए हैं। पंजाब गवर्नर ने एक पत्र के जरिए पंजाब सरकार से अमन अरोड़ा पर लगे आरोपों बारे स्पष्टीकरण मांगा है। गवर्नर ने भगवंत मान को चिट्ठी लिखकर अमन अरोड़ा के 26 जनवरी को अमृतसर में तिरंगा फहराने का मौका देने को भी गलत करार दिया है। गवर्नर ने सीएम को इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।
राज्यपाल ने कहा कि उनकी जानकारी में आया है कि 21 दिसम्बर, 2023 को अदालत ने अरोड़ा को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई है। सक्षम उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। राज्यपाल ने कहा कि लिली थॉमस बनाम भारत सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार विधानसभा का सदस्य यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जाता है और 2 साल से कम अवधि के लिए कारावास की सजा नहीं सुनाई जाती है, तो उसकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है।