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सरकार जीएसटी में करेगी महत्वपूर्ण बदलाव, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू पर हो सकती है 35% टैक्स बढ़ोतरी।

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सरकार जीएसटी में करेगी महत्वपूर्ण बदलाव, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू पर हो सकती है 35% टैक्स बढ़ोतरी।



नई दिल्ली – भारत सरकार जल्द ही जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) में कुछ बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है, जिनका असर देशभर के उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर पड़ेगा। जीएसटी रेट को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री-समूह ने 28 प्रतिशत की मौजूदा दर को बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। यह बदलाव विशेष रूप से कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर लागू होगा।

अगर ये बदलाव लागू होते हैं, तो उपभोक्ताओं को कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू और कुछ कपड़ों की कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। मंत्री-समूह ने 148 वस्तुओं पर जीएसटी रेट में बदलाव का प्रस्ताव किया है, जिसे जीएसटी परिषद की 21 दिसंबर को होने वाली बैठक में अंतिम रूप से तय किया जाएगा।

35 प्रतिशत जीएसटी की सिफारिश

मंत्री-समूह ने तंबाकू और उससे बने उत्पादों के अलावा एयरेटेड पेय पदार्थों (कोल्ड ड्रिंक) पर 35 प्रतिशत की नई विशेष जीएसटी दर लगाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा, कपड़ों पर भी नए टैक्स स्लैब की सिफारिश की गई है। 1,500 रुपये तक के रेडीमेड कपड़ों पर 5 प्रतिशत, 1,500 रुपये से 10,000 रुपये तक के कपड़ों पर 18 प्रतिशत और 10,000 रुपये से अधिक के कपड़ों पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रस्ताव है।

21 दिसंबर को होगा फैसला

मंत्री-समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद की बैठक में लिया जाएगा, जो 21 दिसंबर को होगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे।

मुआवजा उपकर पर छह महीने का और समय मांगने की योजना

इसके अलावा, जीएसटी मुआवजा उपकर पर गठित जीओएम (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) ने जीएसटी परिषद से अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए लगभग छह महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। इस समूह का नेतृत्व वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कर रहे हैं, और इसमें कई राज्यों के मंत्री शामिल हैं।

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