Delhi
दिल्ली हाईकोर्ट- शहर में पहले से ही पलूशन अधिक, पटाखा बिक्री की अनुमती नहीं दे सकते

दिल्ली हाईकोर्ट ने पटाखों की बिक्री से जुड़ी याचिका पर जवाब देते हुए कहा कि शहर में पहले से ही पलूशन मौजूद है। इसलिए पटाखों की बिक्री की अनुमती नहीं दे सकते।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह देश की राजधानी दिल्ली में पहले से ही पलूशन की बड़ी हुई मात्रा के कारण पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दे सकता। अदालत ने दिल्ली फायरवर्क्स शॉपकीपर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। यह एसोसिएशन व्यापारियों का एक ऐसा समूह है जिसके पास पटाखे रखने और बेचने का स्थायी लाइसेंस है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि व्यापारियों की शिकायत पटाखों के स्टोरेज पर रोक लगाने से जुड़ी है, क्योंकि इससे कथित तौर पर उनका उत्पीड़न हो रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वह अधिकारियों से पटाखों के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे व्यापारियों के परिसरों को सील करने के लिए कहेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई चोरी न हो।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि इन जगहों की सील करने की प्रक्रिया में राज्य को शामिल किया जाना चाहिए ताकि कोई चोरी न हो। हम आपको बेचने की अनुमति नहीं देंगे। न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि शहर में पहले से ही पर्याप्त मात्रा में प्रदूषण है। इसलिए अदालत पटाखों को बेचने की अनुमती नहीं दे सकती।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हालांकि उनके सदस्यों द्वारा कोई पटाखे नहीं बेचे जा रहे थे, लेकिन प्रतिबंध के आदेश के तुरंत बाद पुलिस ने स्थायी लाइसेंसधारियों के पास जाकर उनसे पूछना शुरू कर दिया कि वे पटाखे क्यों जमा कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत एक मामले में किसी व्यक्ति पर पटाखे बेचने का आरोप था और कहा कि जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।
अदालत ने मौखिक रूप से कहा हम आपके लिए कोई अपवाद नहीं बना सकते। अगर आप उन्हें स्टोर करते हैं तो इससे दुरुपयोग की संभावना बनी रहेगी। इसलिए हम सील लगा देंगे। इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 14 सितंबर को शहर भर में सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया, जो 1 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।