Delhi
वैवाहिक विवादों की FIR को सामान्य तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता, जानिए दिल्ली HC ने ऐसा क्यों कहा?

हाई कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामला होने के बावजूद संपन्न पक्ष ने पीड़ित पक्ष को विवाद निपटाने के लिए मजबूर करते हुए कानून का उल्लंघन करने की कोशिश की और समझौते का दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
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