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कोर्ट का फैसला विश्वेंद्र सिंह के लिए झटका या राहत?, राजस्थान न्यूज़

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कोर्ट का फैसला विश्वेंद्र सिंह के लिए झटका या राहत?, राजस्थान न्यूज़


राजस्थान में भरतपुर राजपरिवार विवाद में कोर्ट का फैसला आया है। पूर्व राज्य परिवार के सदस्य एवं पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह, पत्नी व पूर्व सांसद दिव्या सिंह के बीच चल रहे विवाद के मामले में न्यायालय जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए है। न्यायालय जिला कलेक्टर ने बेटे अनिरुद्ध सिंह को अपने पिता पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की देखभाल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उनके साथ सदभावना पूर्वक मृदु व्यवहार रखने के भी आदेश दिए हैं।

पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के अधिवक्ता महावीर प्रसाद ने बताया कि पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की ओर से बेटे अनिरुद्ध सिंह एवं पत्नी दिव्या सिंह के खिलाफ उपखंड अधिकारी के यहां पर भरण पोषण का प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसके बाद इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को न्यायालय जिला कलेक्टर में हुई। 

सुनवाई के दौरान एसडीएम कोर्ट के फैसले को स्थावत रखते हुए बेटे अनिरुद्ध सिंह को पाबंद किया है कि वो अपने पिता विश्वेंद्र सिंह की स्वास्थ्य जांच के साथ देखभाल करेंगे। साथ ही उनसे मृदु व्यवहार रखते हुए भरण-पोषण और निवास की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा न्यायालय ने दान पत्र को निरस्त करने एवं पारिवारिक संपत्तियों के विवाद निस्तारण के लिए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के आदेश को यथावत रखा है।

उल्लेखनीय है कि भरतपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य एवं पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनकी पत्नी व पूर्व सांसद दिव्या सिंह एवं उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने एसडीएम कोर्ट में वरिष्ठ नागरिक के रूप में प्रार्थना पत्र पेश किया था। 

प्रार्थना पत्र में पूर्व राज परिवार सदस्य एवं पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह पर मारपीट करने, खाना नहीं देने, घर छोड़ने को मजबूर करने के गंभीर आरोप लगाए थे। इस पूरे विवाद में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे के खिलाफ लॉकर से 10 किलो सोना और करोड़ों के जेवरात चोरी करने के आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई थी।



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