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गुरुग्राम में 4 मंजिला मकान बनाने पर लगी रोक हटी, 15,000 परिवारों को होगा फायदा; ये हैं शर्तें

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गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने शुक्रवार को स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण पर लगाई रोक को हटा दिया। इससे बिल्डर और प्लॉट मालिकों ने राहत की सांस ली है।

गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने शुक्रवार को स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण पर लगाई रोक को हटा दिया। इससे बिल्डर और प्लॉट मालिकों ने राहत की सांस ली है। प्रॉपर्टी जानकारों के मुताबिक, करीब 15 हजार परिवार इस रोक के हटने का इंतजार कर रहे थे। अब उनकी तरफ से नक्शे मंजूर करने के लिए आवेदन किया जाएगा।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक ने अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (होबपास) को नक्शे आवेदन के लिए खोल दिया जाए। इस सिलसिले में एचएसवीपी, शहरी निकाय विभाग और एचएसआईआईडीसी को रोक हटाने से अवगत करवा दिया है। शुक्रवार को जारी आदेश में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री ने कहा कि स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण के खिलाफ में गुड़गांव सिटिजंस काउंसिल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की हुई है। गत 6 अगस्त को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मित्तल ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि जब तक जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तब तक गत 2 जुलाई को चार मंजिला मकान के निर्माण को लेकर जारी नई नियमावली के तहत नक्शों को मंजूर नहीं किया जाएगा।

21 अगस्त को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया। इसको लेकर 22 अगस्त को सुनवाई हुई। जवाब दाखिल होने के बाद नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने शुक्रवार को नई नियमावली पर लगी रोक हटा दी। निदेशक की तरफ से वरिष्ठ नगर योजनाकार (मुख्यालय) हितेश शर्मा को नए आदेश से डीटीपी को अवगत करवा दिया है।

गुरुग्राम सिटिजंस काउंसिल ने रोक हटाने का विरोध किया

गुरुग्राम सिटिजंस काउंसिल की वरिष्ठ वकील निवेदिता शर्मा का कहना है कि सरकार ने विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए चार मंजिला मकान के नियम लागू किए थे। कमेटी ने सिफारिश की थी कि एक साल में बिजली, पानी, सीवर, बरसाती पानी की निकासी का ऑडिट करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज शहर का बुरा हाल है। विभाग ने रोक हटाकर गलत किया है।

‘चार मंजिला मकान समय की जरूरत’

गुरुग्राम होम डिवेलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र यादव के मुताबिक, स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण को लेकर खरीदी गई एफएआर के तहत 1178 करोड़ रुपये की फीस दी गई है। चुनाव आचार संहिता हटने के बाद नए मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाएगा कि विकास कार्यों पर यह राशि खर्च की जाए। उन्होंने कहा कि चार मंजिला मकान समय की मांग है।

चार मंजिला मकान की शर्तें

● 10 मीटर या इससे चौड़ी सड़क पर स्थित प्लॉट पर ही चौथी मंजिल के नक्शे को मंजूर मिलेगी।

● प्लॉट के तीनों तरफ यदि इमारत बनी हुई है तो उसके मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। पड़ोसी सहमति नहीं देते हैं तो छह फीट छोड़कर इमारत को बनाया जा सकता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने वाले खुद भी चौथी मंजिल का निर्माण नहीं कर पाएंगे।

● यदि तीन, दो या एक तरफ खाली प्लॉट है तो उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी।

● 250 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट पर बेसमेंट का निर्माण संभव नहीं।



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