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Uttarakhand

देहरादून जिले के सभी कोर्ट में लगेगी लोक अदालत, इन मामलों का होगा समाधान

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देहरादून जिले के सभी कोर्ट में लगेगी लोक अदालत, इन मामलों का होगा समाधान


देहरादून: जिले के सभी न्यायालयों और उप-न्यायालयों—ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला और मसूरी में 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के वादों का त्वरित और शांतिपूर्ण निस्तारण किया जाएगा।

किन मामलों का निस्तारण होगा?

लोक अदालत में जिन मामलों का समाधान किया जाएगा, उनमें शामिल हैं:

फौजदारी के शमनीय वाद

मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद (MACT)

सिविल वाद

धन वसूली संबंधी मामले

चेक बाउंस से जुड़े वाद

वैवाहिक विवादों से जुड़े मामले

अन्य सुलह योग्य वाद

कैसे करें आवेदन?
यदि किसी व्यक्ति का वाद देहरादून जिले के किसी भी न्यायालय में लंबित है, तो वह 12 सितंबर 2025 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उस वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए नियत करवा सकता है।

राष्ट्रीय लोक अदालत से क्या लाभ?

मामलों का समाधान त्वरित रूप से और आपसी सहमति से होता है

दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं, जिससे लंबे समय के लिए विवाद समाप्त हो जाता है

कोर्ट फीस वापस मिलती है

समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण को बढ़ावा मिलता है

अपील:
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और इस जानकारी को अपने आस-पास के लोगों तक पहुंचाएं ताकि अधिकतम संख्या में पक्षकार लोक अदालत से लाभान्वित हो सकें।



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