Uttar Pradesh
15 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करें, पाएं छूट और बेनिफिट्स

🔧 किन पर मिलेगा फायदा?
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, यह छूट गैर-परिवहन (निजी) और परिवहन (व्यावसायिक) दोनों श्रेणियों के वाहनों पर लागू होगी।
💰 कितनी मिलेगी छूट?
मोटर वाहन टैक्स, हरित टैक्स व सड़क सुरक्षा उपकरण शुल्क में:
👉 90% तक की छूट
लंबित जुर्माने (अर्थदंड) में:
👉 100% तक की छूट
पंजीकरण, फिटनेस व अन्य अतिरिक्त फीस में:
👉 90% टैक्स में और 100% अतिरिक्त शुल्क में छूट
📅 अंतिम तारीख: 31 मार्च 2026
इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को 31 मार्च 2026 से पहले अपने वाहन स्क्रैप कराने होंगे। इससे हजारों वाहन मालिकों को वित्तीय राहत मिलेगी और उन्हें नया वाहन खरीदने में भी सुविधा होगी।