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Uttarakhand

हाईकोर्ट ने डोईवाला में इन दो नदियों पर भारी मशीनों से खनन पर लगाई रोक, मैन्युअल खनन का आदेश।

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हाईकोर्ट ने डोईवाला में इन दो नदियों पर भारी मशीनों से खनन पर लगाई रोक, मैन्युअल खनन का आदेश।


देहरादून – नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुसवा और एक अन्य नदी में भारी मशीनों से खनन कार्य पर रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिया कि खनन कार्य मैन्युअली किया जाए।

मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ्ते का समय दिया है ताकि वह इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर सके। यह जनहित याचिका देहरादून के एक निवासी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने डोईवाला क्षेत्र की सुसवा और अन्य नदी में खनन कार्य के लिए भारी मशीनों का उपयोग करने की अनुमति दी है। इन मशीनों से नदी का जलस्तर घटने और सिंचाई हेतु पानी की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके कारण कृषि भूमि भी प्रभावित हो रही है और स्थानीय लोग रोजगार से वंचित हो गए हैं।

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि बारिश के दौरान नदी में शिल्ट, गाद और बड़े बोल्डर जमा हो जाते हैं, जो नदी का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे में, मशीनों के उपयोग की आवश्यकता होती है ताकि नदी अपनी सामान्य धारा में बहती रहे। सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए भारी मशीनों के उपयोग की अनुमति दी थी।

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