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Chhattisgarh

रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखने वाले दो आरोपी छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार, 15 दिनों की न्यायिक हिरासत

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रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखने वाले दो आरोपी छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार, 15 दिनों की न्यायिक हिरासत


आए दिन रेलवे ट्रैक पर पत्थर, सरिया, सिलेंडर जैसे तमाम सामान मिलने की घटनाएं घट रही हैं। इस बीच आरपीएफ ने छत्तीसगढ़ से दो आरोपियों को ट्रैक पर पत्थर रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 2 Oct 2024 01:04 PM
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श्रीविल्लिपुत्तूर रेलवे स्टेशन की पुलिस ने छत्तीसगढ़ से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के ऊपर रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखने का आरोप है। तेनकासी जिला के कदयानल्लूर रेलवे स्टेशन और तिरुनेलवेली जिला के पंबाकोविलशांडे रेलवे स्टेशन के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 25 सितंबर को ट्रेन नंबर 12662 के साथ ये घटना घटी। ट्रेन का नाम चेन्नई एग्मोर- पोथिगई एक्सप्रेस है। ट्रैक पर पत्थर होने के कारण ट्रेन टकराई और कुछ समय के लिए रुक गई थी।

स्थानीय लोगों से पूछताछ में मिला क्लू

रेलवे पुलिस ने सेनगोट्टई के सीनियर इंजीनियर की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। आरपीएफ ने दो टीमों को तैनात किया था। टीमें जांच के लिए स्थानीय लोगों के पास गईं और मामले की तह तक जाने की कोशिश की। बाद में पता चला कि बस्तर के ईश्वर मेदिया और जगदलपुर के बघेल पास के एक इलाके में पत्थर की खदान में काम करते हैं। शक के आधार पर इन लोगों को पकड़कर लाया गया और इनसे पूछताछ की गई।

आरोपियों ने कबूला, इन धाराओं के तहत हुई गिरफ्तारी

पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोपियों को धारा 150(1) ए और 147 के तहत गिरफ्तार किया गया है। धारा 150(1) ए अवैध रूप से रेलवे ट्रैक पर पत्थर या लकड़ी रखने के लिए है। वहीं धारा 147 रेलवे संपत्ति के अतिक्रमण से जुड़ी है। इन धाराओं का जिक्र रेलवे एक्ट में दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद इन लोगों को राजपालयम कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

जांच और पूछताछ के बाद पता लगेगा कि आखिर उन लोगों ने ट्रैक पर पत्थर क्यों रखा। हालांकि आरोपियों ने कबूल कर लिया है अब अन्य पक्षों की भी जांच होगी और इसके पीछे के कारणों का पता लगाया जाएगा।



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