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1984 सिख विरोधी दंगे: कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई सजा…

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नई दिल्ली – 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में दोषी ठहराए गए कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज उम्रकैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार पहले ही दिल्ली कैंट दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। यह सजा दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में 1 नवंबर 1984 को दो सिखों, जसवंत सिंह और उनके बेटे तरूणदीप सिंह की निर्मम हत्या के मामले में दी गई है।

इस घटना से संबंधित एफआईआर उत्तरी दिल्ली के सरस्वती विहार थाने में दर्ज की गई थी, जो रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर हुई। कोर्ट ने 12 फरवरी को सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था।

दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

सज्जन कुमार ने फैसले से पहले सजा में रियायत की अपील की थी। उन्होंने कहा, “मैं 80 साल का हो चुका हूं और कई बीमारियों से जूझ रहा हूं। मुझे 2018 से जेल में बंद किया गया है और तब से मुझे कोई परोल या फरलो नहीं मिला।” उन्होंने यह भी कहा कि दंगों के बाद वह किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहे और जेल में उनका व्यवहार ठीक रहा है।

सज्जन कुमार ने यह भी कहा, “मैं तीन बार सांसद रहा हूं और कई सामाजिक कल्याण परियोजनाओं का हिस्सा रहा हूं। मैं आज भी खुद को निर्दोष मानता हूं और कोर्ट से मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम सजा देने की अपील करता हूं।”

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