Uttarakhand

16 साल की नाबालिग लड़की को भगाकर किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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16 वर्षीय किशोरी को भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया, वो पीड़िता को सरकार की योजना के तहत दो लाख रुपये प्रतिकर दिलाए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 20 नवंबर 2020 को केस दर्ज कराया था।

19 नवंबर 2020 की शाम उनकी 16 वर्षीय बेटी घर से लापता हुई थी। उन्होंने सुनील सिंह रावत निवासी शिवपुरी भगत सिंह कॉलोनी पर आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। 21 नवंबर 2020 को रायपुर पुलिस ने सुनील को पकड़कर पीड़िता को बरामद किया।

पुलिस ने 20 जनवरी 2021 को चार्जशीट दाखिल की। 17 फरवरी 2021 को चार्ज फ्रेम हुए। 16 अक्तूबर 2024 को सुनवाई पूरी होने पर मंगलवार को अदालत ने सजा पर फैसला दिया। दोषी गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद चल रहा था।



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