Uttarakhand

हाईकोर्ट ने डीएम के आदेश को दिया समर्थन , खारिज की तेल कंपनी की याचिका….

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देहरादून — तपोवन रोड स्थित फ्रेन्ड्स कॉलोनी के निवासियों की सुरक्षा से जुड़ी एक अहम लड़ाई को न्यायपालिका का समर्थन मिला है। जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा जनहित में लिए गए निर्णय को चुनौती देने वाली तेल कंपनी की याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

मामला फ्रेन्ड्स कॉलोनी, तपोवन रोड, रायपुर में स्थित इंडेन गैस गोदाम से जुड़ा है, जो उस समय स्थापित हुआ था जब क्षेत्र में मकान नहीं थे। अब यह इलाका घनी आबादी वाला हो चुका है और संकरी गलियों से होकर भारी ट्रकों का गुजरना स्थानीय निवासियों के लिए खतरे का कारण बन रहा था। प्रतिदिन आने वाले 360 सिलेंडर लादे बड़े ट्रक कई घरों की बाउंड्री और छज्जों को नुकसान पहुँचा चुके हैं।

इस संबंध में 18 जनवरी 2025 को स्थानीय निवासियों ने डीएम को शिकायत पत्र सौंपा था। जिलाधिकारी सविन बंसल ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए एसडीएम एवं जिला पूर्ति अधिकारी को मौके पर जाकर जांच के निर्देश दिए। 30 जनवरी को की गई जांच में क्षेत्रवासियों की शिकायतें सही पाई गईं।

जांच में यह भी सामने आया कि यह गोदाम दून वैली सहकारी समिति द्वारा संचालित “मै. सहकारी बाजार गैस सेवा” के अंतर्गत आता है और इसके लगभग 11,500 उपभोक्ता पंजीकृत हैं। गोदाम मुख्य रोड से लगभग 300 फीट अंदर है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंता और भी बढ़ जाती है।

जनहित और सुरक्षा के दृष्टिगत, जिलाधिकारी ने आदेश पारित किया कि अब इस गोदाम पर गैस की आपूर्ति केवल 288 सिलेंडर वाले छोटे वाहनों से ही की जाएगी। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि विस्फोटक अधिनियम 1884 और संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

तेल कंपनी द्वारा डीएम के इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसे मा. न्यायालय ने खारिज कर दिया और जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा। इस निर्णय पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और प्रशासन का आभार जताया।

फ्रेन्ड्स कॉलोनी के निवासियों ने न्यायालय और प्रशासन का धन्यवाद देते हुए कहा कि लंबे समय से वे एक संभावित दुर्घटना की आशंका के साथ रह रहे थे। अब छोटे ट्रकों से गैस आपूर्ति होने से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

 




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