Uttarakhand

स्कूली छात्रा की मौत के बाद वाहन चालक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज…

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देहरादून दिनांक 23/04/2025 को वाहन संख्या यू0के0-17जे0- 7769 आल्टो कार के चालक द्वारा कार को लापरवाही एवं खतरनाक तरीके से चलाते हुए निगम रोड सेलाकुई पर राहगीरो व कई स्कूली छात्राओं को चोटिल किया था, जिस सम्बंध मे थाना सेलाकुई पर मु0अ0सं0- 46/2025 धारा 125(ए)/125(बी)/281/324(5) बी0एन0एस0 बनाम विक्रान्त कुमार अभियोग पंजीकृत करते हुए दिनांक 23/04/2025 को वाहन चालक विक्रान्त कुमार पुत्र शक्ति सिंह, निवासी नगला सलारु थाना मंगलौर जिला हरिद्वार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

दिनांक 30/05/2025 को घटना मे चोटिल उपचाराधीन युवती कु0 अनुष्का रावत पुत्री श्री अमर सिंह रावत निवासी निगम रोड सेलाकुई देहरादून उम्र 16 वर्ष की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने पर मृतका का पंचायतनामा की कार्यवाही व पोस्टमार्टम के उपरांत दिनांक 31/05/2025 को गवाहो के बयान एंव पर्याप्त साक्ष्यो के आधार पर अभियोग मे अभियुक्त वाहन चालक विक्रान्त के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की धारा 105 बीएनएस की बढोतरी की गई तथा दिनांक 02/06/2025 को मा0 न्यायालय से अभियक्त चालक का गैर जमानती वारण्ट प्राप्त करते हुए अभियुक्त विक्रान्त को गिरफ्तार किया गया।





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