Uttarakhand

सुरेश राठौर को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ़्तारी पर लगाई रोक

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नैनीताल: उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में उर्मिला सनावर के वीडियो ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें बढ़ा दी थी। जिसके बाद सुरेश राठौर पर देहरादून और हरिद्वार में टोटल चार मुकदमे दर्ज हुई थे। इस पर सुरेश राठौर ने गिरफ़्तारी से बचने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुरेश राठौर को राहत देते हुए चारों मुकदमों में गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी।

सुरेश राठौर को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ़्तारी पर रोक

भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ हरिद्वार के बहादराबाद और झबरेड़ा के अलावा देहरादून के नेहरू कॉलोनी और डालनवाला कोतवाली में टोटल चार मुकदमा दर्ज हुए थे। जिसके बाद सुरेश राठौर ने उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी।

मंगलवार 6 जनवरी को हुई सुनवाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहादराबाद और डालनवाला थाने में दर्ज मुकदमों में तत्काल राहत दी थी। जिसके बाद सात जनवरी को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सुरेश राठौर के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई की बाद न्यायमुर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ में की गई।

भाजपा नेता की छवि ख़राब करने को लेकर दर्ज हुए थे मुक़दमे

दरअसल, भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर पर हरिद्वार और देहरादून के अलग-अलग थानों में मुकदमें दर्ज हुए थे। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऑडियो और वीडियो जारी कर बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार की छवि खराब की। भाजपा नेता दुष्यंत गौतम की छवि धूमिल करने के मामले में दोनों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किए गए और शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

इसी मामले में सुरेश राठौर ने हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे। जिस पर आज सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सुथार को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में गिरफ़्तारी को लेकर रोक लगा दी है।



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