बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। शनिवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा में तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी बाबा अनूप सिंह को जमानत दे दी है।
बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी को मिली जमानत
बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड मामले में शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल एक फोन कॉल या पुरानी दुश्मनी के आधार पर साजिश का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसी के साथ हाईकोर्ट ने आरोपी बाबा अनूप सिंह उर्फ भाई अनूप सिंह को जमानत दे दी है।
28 मार्च 2024 को हुई थी बाबा तरसेम सिंह की हत्या
बता दें कि साल 2024 में 28 मार्च को बाबा तरसेम सिंह की हत्या हुई थी। मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने गुरूद्वारे के लंगर हॉल में बैठे बाबा तरसेम सिंह पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई थी। जिस से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया था। जिसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू हुई। जिसके बाद बाबा अनूप सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 34 और 120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया गया था।