Uttarakhand

फीस वसूली और मान्यता उल्लंघन पर स्कूल पर ₹5.20 लाख का जुर्माना

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देहरादून : राजधानी देहरादून के द प्रेसीडेंसी इंटरनेशनल स्कूल पर जिला प्रशासन ने ₹5.20 लाख का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई अभिभावकों की ओर से की गई फीस वृद्धि की शिकायतों और स्कूल की वैध मान्यता समाप्त होने के बावजूद संचालन किए जाने के आधार पर की गई है।

शिकायतों की जांच में सामने आया कि स्कूल की कक्षा 8 तक की मान्यता मार्च 2025 तक सीमित थी, लेकिन नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया था। प्रशासन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18(5) के तहत 52 दिनों के लिए ₹10,000 प्रतिदिन के हिसाब से कुल जुर्माना लगाया है।

जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को तीन दिन के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है, अन्यथा यह राशि भू-राजस्व के रूप में वसूली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन जिले में बिना मान्यता चल रहे स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है।



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