Uttarakhand

पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 150 किलो मांस बरामद

Published

on

लक्सर : हरिद्वार जिले के लक्सर में गोवंश संरक्षण स्क्वाड और पथरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने अवैध मांस कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। एक मीट की दुकान पर छापेमारी कर पुलिस ने प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान करीब 150 किलो प्रतिबंधित मांस भी बरामद किया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

दुकान की आड़ में चल रहा था गोरखधंधा

जानकारी के मुताबिक, ग्राम बोड़ाहेड़ी में स्थित एक लाइसेंसी मीट की दुकान को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। चेकिंग के दौरान जब पुलिस और गोवंश संरक्षण स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, तो दुकान के अंदर प्रतिबंधित मांस बेचे जाने की पुष्टि हुई। तलाशी में भारी मात्रा में मांस के साथ उसे काटने के उपकरण भी बरामद किए गए।

मौके से ही पकड़े गए आरोपी

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से छह आरोपियों को हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपियों में अतीक पुत्र जमील, अब्दुल्ला पुत्र महबूब, मुजम्मिल पुत्र अब्दुल हमीद, शाकिब पुत्र शकील, रहमान पुत्र ताहिर और तमरेज पुत्र जमील शामिल हैं। सभी आरोपी ग्राम जौरासी, रुड़की, जनपद हरिद्वार के निवासी बताए जा रहे हैं।

एसएसपी के निर्देशों के बाद तेज हुई कार्रवाई

गौर करने वाली बात यह है कि बीते कुछ दिनों में लक्सर और पथरी थाना क्षेत्र में ऐसे कई मामले सामने आ चुके थे। इसी को लेकर हुई क्राइम मीटिंग में हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके चलते ये संयुक्त ऑपरेशन किया गया। पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है।

पुरानी घटना से पहले ही तनाव में था इलाका

उल्लेखनीय है कि 8 सितंबर को लक्सर में एक पिकअप वाहन द्वारा मवेशी को टक्कर मारने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था। हादसे में मवेशी की मौत हो गई थी और वाहन की तलाशी में प्रतिबंधित मांस मिलने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। इसके बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और प्रतिबंधित मांस से भरी गाड़ी में आग भी लगा दी थी। हालात बिगड़ते देख कई थानों की पुलिस मौके पर बुलानी पड़ी थी।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version