नैनीताल: उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर आज हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है। कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है, कारण आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने को बताया गया है। राज्य सरकार आरक्षण पर अपनी स्थिति हाई कोर्ट में सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया।
दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण का रोस्टर फिर से तैयार किया जाएगा। नए रोस्टर के मुताबिक ही राज्य में आगामी पंचायत चुनाव होंगे।
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पंचायत चुनावों पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक।
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आरक्षण की स्थिति साफ नहीं होने के चलते यह निर्णय लिया गया।
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राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में रिजर्वेशन पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की।
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राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले जारी की थी अधिसूचना, अब नए रोस्टर के आधार पर चुनाव होंगे।