Uttarakhand
उत्तराखंड में 26 अक्टूबर से नया नियम लागू, खुली मिठाई पर भी लिखनी होगी एक्सपायरी डेट
देहरादून: उत्तराखंड में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक अहम बदलाव होने जा रहा है। अब दुकानदारों को खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे या काउंटर पर उनकी निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करनी होगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 से यह नियम पूरे उत्तराखंड में लागू होगा। इससे ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय उसकी ताजगी और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी मिल सकेगी।
खुली मिठाई की काउंटर पर लिखनी होगी निर्माण और एक्सपायरी डेट
नए नियम के अनुसार दुकानदारों को बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की काउंटर पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी डेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इससे ग्राहक मिठाई खरीदने से पहले जान सकेंगे कि वह कब बनाई गई है और कितने समय तक खाने योग्य है।अब तक पैकेट में बिकने वाले खाद्य उत्पादों पर निर्धारित लेबलिंग नियमों के तहत तारीख संबंधी जानकारी दी जाती थी, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को यह जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती थी।
निरीक्षण में सामने आई थी जानकारी की कमी
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से मिठाई की दुकानों में की गई जांच के दौरान सामने आया कि खुली मिठाइयों की निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि के बारे में ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी। इसी समस्या को देखते हुए विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया।विभाग के अनुसार, मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग होती है। कुछ उत्पाद केवल एक दिन तक उपयोग योग्य होते हैं, जबकि कुछ की उपयोग अवधि 30 दिन तक हो सकती है। ऐसे में उनकी निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जारी हुए आदेश
FDA ने यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(1)(a) और धारा 30(2)(d) में निहित प्रावधानों के तहत लिया है। विभाग का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ चुनने में मदद करना है।नई व्यवस्था लागू होने के बाद मिठाई और बेकरी कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों में निर्धारित जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इससे ग्राहक उत्पाद की ताजगी और उपयोग अवधि के बारे में जानकारी लेकर खरीदारी कर सकेंगे।
विनय शंकर पांडेय ने क्या कहा?
खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय के अनुसार, उपभोक्ताओं के हितों और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खुली मिठाइयों एवं बेकरी उत्पादों पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। निरीक्षण के दौरान उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की निर्माण तिथि और उपयोग अवधि की जानकारी नहीं मिल पाने की समस्या सामने आई थी।उन्होंने बताया कि मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग होती है।