Uttarakhand

आरक्षण नियम तय, अधिसूचना प्रिंटिंग में, कोर्ट को सौंपी जाएगी प्रति !

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देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पंचायतीराज सचिव श्री चंद्रेश कुमार ने बताया कि आरक्षण नियमावली 2025 की गजट अधिसूचना वर्तमान में राजकीय मुद्रणालय, रुड़की में प्रिंटिंग प्रक्रिया में है और इसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पर वर्तमान में अंतरिम स्थगनादेश जारी किया गया है, जिसकी पूर्णतः अनुपालना की जा रही है। सचिव ने यह भी कहा कि अधिसूचना जारी होते ही इसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि न्यायालय को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए जा सकें।

श्री कुमार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की गरिमा और निर्देशों का पूर्ण सम्मान करते हुए पंचायतीराज व्यवस्था को संविधान एवं विधिसम्मत तरीके से संचालित करने के लिए संकल्पबद्ध है।





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