Uttarakhand
अब्दुल मलिक का बाहर निकलना हुआ मुश्किल, पुलिस ने लगा दिया ऐसा सख्त कानून

हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। यूएपीए ऐक्ट लगने से कम से कम तीन महीने जमानत नहीं मिलेगी।
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